साफ हवा और पानी न मुहैया कराने वाले राज्‍यों से क्‍यों न वसूला जाए मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

नई दिल्‍ली । सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि साफ हवा और पानी न मुहैया कराने वाले वाले राज्‍यों से क्‍यों न मुआवजा वसूला जाए? कोर्ट ने ये सवाल देश के सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा है और छह हफ्तों में इसका जवाब देने के लिए कहा है। 


दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्‍य सरकारों को जमकर लगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव (पंजाब) से कहा कि हम राज्य की हर मशीनरी को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराएंगे। आम लोगों को इस तरह मरने नहीं दे सकते। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में दमघोंटू माहौल है, क्यों कि आपने सक्षम कदम नहीं उठाए।


सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कड़े शब्दों में कहा कि लोगों को गैंस चैंबर में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? इससे बेहतर उन्हें एक बार में ही मार दिया जाए। प्रदूषण के बीच रह रहे लोगों को 15 बैग्स में विस्फोटों से उड़ा देना बेहतर है। आम जनता यह सब क्यों सहन करे। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, हम हैरान हैं। साफ पानी और हवा हर व्‍यक्ति का अधिकार है।